1 नवंबर को घोषित स्थानीय अवकाश को कलेक्टर ने किया निरस्त

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शहडोल।कलेक्टर डॉ. केदार सिंह द्वारा आदेश जारी कर 1 नवंबर को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिया गया है।जारी आदेश में गया है कि 12 नवंबर 2024 को (देवउठनी ग्यारस) को स्थानीय अवकाश घोषित किया जाता है। यह अवकाश बैंक एवं कोषालय पर लागू नहीं होगा।जारी आदेश में कहा गया है कि क्रमांक/वरि०लि०/पांच/2024/785२- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2,क्रमाक 4 नियम 8 तथा मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 5-3-2/1999/1/4 दिनांक 30.03.1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुये 01.11.2024 दिन शुक्रवार (दीपावली का दूसरा दिन) को स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था।

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