शहडोल।राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरसंघचालक श्री मोहन भागवत जी के 20 मई से 22 मई 2026 तक शहडोल जिला मुख्यालय आगमन एवं स्थानीय कार्यक्रमों में प्रस्तावित सहभागिता को देखते हुए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है।कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. केदार सिंह ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करते हुए कार्यक्रम स्थल सरस्वती स्कूल, पाण्डवनगर सहित सम्पूर्ण पाण्डवनगर क्षेत्र में यूएव्ही/ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।प्रशासन द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि श्री मोहन भागवत को जेड प्लस एएसएल सुरक्षा श्रेणी प्राप्त है, जिसके चलते सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। आदेश के अनुसार प्रतिबंध अवधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा ड्रोन अथवा अन्य उड़ने वाले उपकरण संचालित किए जाने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।जिला प्रशासन ने आमजन से सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करने एवं जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

