भोपाल/शहडोल।रमाबाई कृष्णा हॉस्पिटल शहडोल की प्रशासक जाली शिल्पा टांडी द्वारा अपने एडवोकेट विनोद कुमार त्रिपाठी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ईएलसी छिंदवाड़ा को भंग कर कलेक्टर छिंदवाड़ा को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।
मध्य प्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के उपसचिव शाश्वत सिंह मीना द्वारा द इमेजिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा के अध्यक्ष को संबोधित पत्र में कहा गया है कि आपके द्वारा साहसी निकाय के विभिन्न विशिष्ट कर्तव्यों का व्यतिकरण किया गया है।इसलिए मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 33 की धारा 2 द्वारा अपेक्षित किए गए अनुसार द्वारा संस्था द इवैजिलिकल लूथरन चर्च इन मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा शाशि निकाय से यह अपेक्षा की जाती है की सूचना के प्राप्त होने की दिनांक से 10 दिवस की कालावधि के भीतर उक्त संबंध में स्पष्टीकरण दो प्रतियों में दें की संस्था के साथी निकाय को अधिनियम की धारा 36 के द्वारा एक के अधीन क्यों ना भंग किया जाए। उपसचिव द्वारा यह भी कहा गया है कि मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 368 द्वारा बजट अधिकारों का उपयोग करते हुए निर्देश दिया गया है।कि संस्था का शासन निकाय कलेक्टर छिंदवाड़ा द्वारा नामांकित अपार या डिप्टी कलेक्टर के परीक्षण के अधीन तथा उनके अनुमोदन से कार्य करेगा।