जॉली शिल्पा टांडी ने आम सूचना जारी कर राखी अपनी बात

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मैं जॉली शिल्पा पति डॉ. के. के. टाडी प्रशासक रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल निवासी रामाबाई कैम्पस शहडोल जिला शहडोल म.प्र. की निवासी हू तथा रामाबाई हास्पिटल शहडोल म.प्र. द्वारा भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई की अधिकृत प्रतिनिधि हूं। आप सभी को आमजन सूचना प्रकाशित कर जानकारी दे रही हूं कि रामाबाई अस्पताल शहडोल की भूमि वर्ष 1953 में भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई 19/8/1953 को विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय करके अस्पताल स्टाप क्वाटर एवं बाउण्ड्री वाल बनाकर विधिवत सुचारू रूप से हास्पिटल संचालित किया। इसके पश्चात ई.एल.सी. छिंदवाडा के द्वारा अस्पताल का संचालन के लिये लिया गया था जिसमें भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के सचिव जे.एस.डोरई का देहांत वर्ष 2009 में हो जाने के कारण ई.सी.एल. के अधिकृत डॉ. दीपक पाल रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल के अधीक्षक के द्वारा रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की भूमि कुल रकवा 13 एकड़ फर्जी कूटरचित दस्तावेज तैयार करके अपने नाम करवा लिया था जिसमें भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के द्वारा डॉ. दीपक पाल तत्कालीन पटवारी विशाल रत्नम व तत्तकालीन तहसीलदार के विरूद्ध थाना कोतवाली शहडोल में दिनाक 30/3/2010 को अपराध क्रं. 218/10 धारा 420, 467, 468, 471, 120, 34 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध हुआ था व फर्जी नामांतरण को निरस्त एस.डी.ओ. सोहागपुर के न्यायालय से कराकर पुनः भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई पुनः राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी के रूप में दर्ज किया और ई.एल.सी. छिंदवाड़ा की बैदयांती व नियत में खोट देखकर अस्पताल का संचालन बंद हो गया। इसके पश्चात भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई रामाबाई अस्पताल शहडोल की देख-रेख करने के लिये प्रयास कुमार प्रकाश एवं लुईस क्रिस्टी अब्राहम को देख-रेख व सुरक्षा के लिये अधिकृत केयर-टेकर के रूप में नियुक्त की गई थी जिसमें प्रयास कुमार प्रकाश, लुईस क्रिस्टी अब्राहम के द्वारा अपने निजी स्वार्थ व लालच रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल की भूमि को बिना अधिकार के व चोरी छिप फर्जी कूटरचित दस्तावज उनके द्वारा 7 लीज कमशः1.कमल प्रताप सिंह को 4200 वर्गफिट 2.अजय कुमार जैन को 400 वर्गफिट, 3. जसबीर सिंह दुआ को 400 वर्गफिट 5. सुरेन्द कुमार सुक्का व भूपेन्द्र खरया को 10.4 एकड़ 6. श्रीमती स्वर्ण प्रकाश को 2000 वर्गफिट 7.इंदरजीत सिंह छावड़ा को 400 वर्गफिट भूमि फर्जी रूप से 29 वर्ष 11 माह के लिये लीज पर दिया तथा 4 विक्रय पत्र फर्जी ढंग से निष्यादित किया जा कमशः 1 मनोज कुमार जैसिंघानी व अजय कुमार जैसिंधानी 16000 वर्गफिट 2 राजकुमार सरावगी का रकवा 0.405 हे. 3. मोहन लाल आहूजा का 2000 वर्गफिट 4. श्रीचंद जगवानी को 2000 वर्गफिट भूमि को प्रयास कुमार प्रकाश लइस किस्टी आब्रहम डब्लू जयकिम के द्वारा विक्रय किया गया है जिसके मूल भूमि स्वामी भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के द्वारा प्रयास कुमार प्रकाश, लुईस क्रिस्टी अब्राहम को दिनाक 5/5/2015 को संस्था से हटाकर निष्कासित कर दिया गया और प्रयास कुमार प्रकाश एवं लुईस क्रिस्टी अब्राहम के विरूद्ध फर्जी लीज एव विक्रय पत्र के आरोप में संस्था की भूमि को छल-कपट बेईमानी पूर्वक अपने आर्थिक हित लाभ के लिय अधिकार पत्र में लेख शतों का उल्लंघन करते हुये संस्था की भूमि को बिना अनुमति के लीज देकर जालसाजी कर संस्था को 15 करोड़ 39 लाख रुपये 98000 का आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। जिसमे भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई द्वारा प्रयास कुमार‌ प्रकाश एवं लुइस क्रिस्टी के विरूद्ध थाना कोतवाली शहडोल 27/11/2022 को अपराध क्रमांक 870 धारा 420,406 120 बी का अपराध पंजीबद्ध कराया है एवं भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई के द्वारा फर्जी लीज एवं 4 विक्रय पत्र को शून्य कराने के लिये व्यवहार न्यायालय शहडोल में सिविल व्यवहार वाद पेश कराया है तथा ई.एल.सी. छिंदवाड़ा की संस्था को भारत सरकार द्वारा लोक सभा प्रश्न 1197 दिनांक 3 मार्च 2015 को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है वर्तमान समय पर म.प्र. शासन पंजियन रजिस्टार द्वारा संस्था की देख-रेख किया जा रहा है और माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 11109/21 और रिट अपील 320 / 2022 के माध्यम से ई.एल. सी जांच में अनियमितता पाई गई कि जिसमें थाना क्राइम ब्रांच भोपाल द्वारा अपराध क्र. 0030/2021 दिनांक 16/2/2021 को धारा 420,467, 468, 471, आई.पी.सी. 33,34,35 विदेशी अभिदान अधिनियम की धारा 1952 के तहत अपराध अशोक चौकसे व अन्य 10 के विरूद्ध दर्ज हुआ था तथा ई.ओ.डब्लू. थाना भोपाल में दिनांक 8/5/2024 को अपराध क्र. 0016 धारा 409, 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत अपराध अशोक चौकसे अन्य 5 के विरूद्ध दर्ज हुआ है और अशोक चौकसे के विरूद्ध थाना कोतवाली शहडोल के 2 अपराध दर्ज होकर न्यायालय शहडोल में चल रहा है धारा 420, 468, 471, 120 बी एवं धारा 294, 323, 506 बी 34 का प्रकरण वर्तमान समय पर चल रहा है 1 प्रकरण जिलान्या यालय छिंदवाडा में चल रहा है। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा किमि. केश प्र.क्र. 12588/2024 दिनांक 13 अप्रैल 2024 में स्पष्ट आदेश किया है कि 145 सी.आर.पी.सी. से किसी भी व्यक्ति का हक एवं स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। बल्कि सक्षम ट्रायल कोर्ट में सिविल सूट प्रस्तुत कर हक एवं स्वत्व का निर्धारण किया जाता है इसके पश्चात भी अवैधानिक ढंग से ई. एल. सी. छिंदवाड़ा की संस्था की भारत सरकार द्वारा ब्लैक लिस्टेड कर देने के पश्चात भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई की भूमि भूमि स्वामित्व पट्टे की आराजी को हड़पने के लिये भू-माफियाओं एवं असमाजिक तत्वों के द्वारा प्रशासन को गुमराह करके कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि भारत क्रिश्चियन समाज चेन्नई अपनी भूमि स्वामित्व पट्टे की आराजी पर पुनः रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल चालू करके शहडोल आदिवासी बाहुल्य जिला में गरीबों की सेवा उत्थान के लिये कार्य करना चाहता है लेकिन भू-माफिया एवं असमाजिक तत्वों के द्वारा सस्था  की भूमि पर रह रहे है और आये दिन विवाद करते है शीघ्र ही संस्था इन्हें रामाबाई क्रिश्चियन अस्पताल शहडोल कैम्पससे हटाने के लिये सक्षम न्यायालय में बेदखली सिविल सूट प्रस्तुत करेगी। हमारे एवं संस्था की सम्पत्ति के भारतक्रि श्चियन समाज चेन्नई वर्ष 1953 से वर्तमान समय तक राजस्व अभिलेख में भूमि स्वामी है तथा संस्था की सम्पत्ति को हड़पने का खुद-बुर्द करने वालो के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही करेगी।रामाबाई क्रिश्चिन हॉस्पिटल शहडोल की प्रशासक जाली शिल्पा टांडी द्वारा अपने एडवोकेट विनोद कुमार त्रिपाठी के माध्यम से जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा ईएलसी छिंदवाड़ा को भंग कर कलेक्टर छिंदवाड़ा को प्रशासक नियुक्त कर दिया गया है।

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