शहडोल।शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दंडाधिकारी एवं संवेदनशील कलेक्टर डॉ. केदार सिंह ने कड़े कदम उठाते हुए यादवेंद्र पांडे पिता रामस्वरूप पांडे, निवासी सिंहपुर को जिले से 6 माह के लिए जिला बदर कर दिया है।
आदेश में उल्लेख है कि वर्ष 1992 से लेकर 2024 तक यादवेंद्र पांडे के खिलाफ मारपीट, धमकी, धोखाधड़ी, गाली-गलौज और शांति भंग करने जैसे गंभीर अपराधों के 30 से अधिक मामले दर्ज हैं।उनकी गतिविधियों से आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित हो रहा था।
कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 के तहत कार्रवाई करते हुए आदेश दिया है कि यादवेंद्र पांडे आगामी 6 माह तक शहडोल सहित रीवा, सीधी, उमरिया, मैहर व अनूपपुर जिले की सीमाओं में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। आदेश का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।











