शहडोल में अब 15 दिन से अधिक ठहरने वालों की थाने में देनी होगी सूचना

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शहडोल।जिले में कानून व्यवस्था,जनसामान्य की सुरक्षा और लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जायसवाल ने शहडोल जिले की राजस्व सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। आदेश के तहत जिले में 15 दिवस से अधिक समय तक निवास करने वाले व्यक्तियों की जानकारी संबंधित थाने में देना अनिवार्य किया गया है।साथ ही विभिन्न प्रतिष्ठानों और संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान संबंधी जानकारी भी पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

किरायेदार और पेइंग गेस्ट की सूचना देना जरूरी

आदेश के अनुसार मकान अथवा दुकान किराये पर देने से पहले मालिक को किरायेदार एवं पेइंग गेस्ट की जानकारी निर्धारित प्रारूप में संबंधित थाने में देना होगी।इसके लिए संबंधित व्यक्ति का आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य होगा।इसी तरह घरेलू कामगारों एवं व्यावसायिक कर्मचारियों को काम पर रखने से पहले उनकी जानकारी भी संबंधित थाने में देनी होगी।निजी छात्रावासों में रहने वाले छात्र-छात्राओं की जानकारी,आईडी प्रूफ और मोबाइल नंबर भी पुलिस को उपलब्ध कराना होगा।

होटल,लॉज और धार्मिक स्थलों पर भी निगरानी

होटल,लॉज, धर्मशाला,रैन बसेरा एवं धार्मिक स्थलों में ठहरने वाले व्यक्तियों से पहचान पत्र और मोबाइल नंबर लेना अनिवार्य किया गया है। ठहरने वाले व्यक्तियों की सूची आईडी प्रूफ सहित निर्धारित प्रारूप में प्रतिदिन संबंधित थाने में उपलब्ध करानी होगी।वहीं ऐसे व्यक्ति जो 15 दिवस से अधिक समय तक किसी स्थान पर निवास कर रहे हैं,उनकी सूचना तत्काल संबंधित थाने को देनी होग

मजदूरों से लेकर डिलीवरी कर्मचारियों तक की जानकारी

निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों एवं कारीगरों को काम पर रखने से पहले ठेकेदार को उनकी जानकारी थाने में देनी होगी। इसी प्रकार ऑनलाइन शॉपिंग एवं कोरियर कंपनियों के घर-घर जाकर पार्सल वितरित करने वाले कर्मचारियों की जानकारी भी निर्धारित प्रारूप में पुलिस को उपलब्ध करानी होगी।

स्पा,मसाज सेंटर और ब्यूटी पार्लर भी दायरे में

आदेश में स्पा सेंटर, मसाज सेंटर एवं ब्यूटी पार्लर में काम करने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी संबंधित थाने में देने का प्रावधान किया गया है।उनके आईडी प्रूफ एवं मोबाइल नंबर लेना भी अनिवार्य होगा।निजी सुरक्षा एजेंसियों के गार्ड तथा निजी स्तर पर नियुक्त सुरक्षा गार्डों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी।

विदेशी नागरिकों की सूचना तत्काल देनी होगी

होटल,लॉज,धर्मशाला एवं किराये के मकानों में रहने वाले व्यक्तियों की जानकारी आईसीजेएस सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल फेस रिकग्निशन ऐप के माध्यम से भी सर्च की जाएगी। विदेशी नागरिकों के संबंध में तत्काल सूचना एफआरआरओ शाखा,शहडोल को देना अनिवार्य किया गया है।कलेक्टर ने होटल,लॉज,प्रतिष्ठान संचालकों,मकान एवं दुकान मालिकों,धर्मशाला,रैन बसेरा,धार्मिक स्थलों, ठेकेदारों,ऑनलाइन शॉपिंग एवं कोरियर कंपनियों,स्पा सेंटर तथा निजी सुरक्षा एजेंसियों सहित सभी संबंधित पक्षों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

समयाभाव को देखते हुए आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता,2023 की धारा 163 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से जारी किया गया है।आदेश अथवा उसके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय होगा।आदेश में यह भी प्रावधान है कि किसी व्यक्ति,संस्था अथवा पक्ष को किसी छूट या शिथिलता की आवश्यकता होने पर वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष विधिवत आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।

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